NEET-UG 2024 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को गुरुवार शाम 5 बजे तक केंद्र-वार परिणाम अपलोड करने का आदेश दिया

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18 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में NEET परीक्षा की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के परिसर में देखे गए छात्र। फोटो साभार: शशि शेखर कश्यप

सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को 19 जुलाई को शाम 5 बजे तक NEET-UG 2024 परिणाम केंद्र-वार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। आदेश में एनटीए को छात्रों की पहचान छिपाने के लिए भी कहा गया।

स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होने वाली है, शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कुछ याचिकाकर्ताओं की मौखिक याचिका पर विचार करने से परहेज किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है।

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