मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ₹2 लाख तक की फसल ऋण माफी सभी पात्र किसानों पर लागू होगी और संबंधित किसानों के परिवार के सदस्यों के विवरण के लिए राशन कार्ड (खाद्य सुरक्षा कार्ड) का विवरण मांगा जा रहा है।
श्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि जहां राज्य में 90 लाख से अधिक राशन कार्ड थे, वहीं बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के खाते लगभग 70 लाख थे। 6.36 लाख किसान बिना राशन कार्ड के थे और ऋण माफी उनके लिए भी लागू होगी क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करने पर दृढ़ थी कि ऐसे किसान लाभ से वंचित न रह जाएं।
सम्बंधित ख़बरें
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को किसानों के ऋण खातों में ₹1 लाख तक के लंबित फसल ऋण जमा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 18 जुलाई को सुबह 11 बजे बैंकर्स के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि सरकार द्वारा फसल ऋण माफी के लिए जारी की गई राशि का बैंकों द्वारा बंदरबांट नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई ऋण माफी को लागू करते समय केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कार्रवाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकरों को संबंधित किसानों द्वारा प्राप्त अन्य ऋणों से संबंधित अंतराल को भरने के लिए राशि का उपयोग करने के प्रति आगाह किया गया था।